श्रावस्ती (उप्र), 17 अक्टूबर (भाषा) श्रावस्ती जिले की एक अदालत ने साढ़े चार माह पूर्व 12 साल की लड़की से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोपी को मंगलवार को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनायी।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के. पी. सिंह ने बताया कि तीन जून 2023 को गिलौला थाना क्षेत्र के एक गांव में शील कुमार पाठक नामक युवक ने अपने गांव की 12 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया था।
उन्होंने बताया कि लड़की ने अपने परिजनों से सब कुछ बताने की बात कही तो आरोपी ने उसकी हत्या कर दी और फिर आरोपी ने लड़की का शव प्लास्टिक की बोरी में भरकर मिर्चिहा गांव के नजदीक नहर के पास छुपा दिया।
उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतका के पिता की तहरीर पर पहले अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और शव बरामदगी के बाद दुष्कर्म, प्राथमिकी में हत्या व पॉक्सो कानून की सुसंगत धाराएं जोड़ दी गई थीं।
सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश करुणा सिंह ने मात्र साढ़े चार महीनों की सुनवाई के बाद अभियुक्त पाठक को दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनायी और उसपर चार लाख रुपये जुर्माने का लगाया।
भाषा सं. सलीम नोमान
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