मासूम से ‘डिजिटल’ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Ads

मासूम से ‘डिजिटल’ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

  •  
  • Publish Date - August 13, 2025 / 01:14 AM IST,
    Updated On - August 13, 2025 / 01:14 AM IST

नोएडा, 12 अगस्त (भाषा) जनपद गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर थाना क्षेत्र के एक नामी स्कूल में साल 2018 में साढ़े तीन साल की बच्ची से ‘डिजिटल’ रेप करने वाले चंडीदास को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि उस पर 24 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि तैराकी सिखाने के दौरान चंडीदास ने डिजिटल दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी तब बतौर लाइफ गार्ड तरणताल के पास तैनात था। चंडीदास मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है।

भाटी ने बताया कि वर्ष 2018 में सूरजपुर क्षेत्र में स्थित निजी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के साथ चंडीदास ने डिजिटल रेप किया था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा।

उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के वकील के जिरह के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया तथा उसे आजीवन कारावास और 24 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।

डिजिटल रेप दो शब्द डिजिट और रेप से बना है। डिजिट का आशय यहां उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली से है। डिजिटल रेप से जुड़ी घटनाओं में आरोपी अंगुलियों या अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं।

भाषा सं. प्रशांत

प्रशांत

प्रशांत