Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 31 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Delhi Excise Policy Case: राउज ऐवन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है।

Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 31 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Manish Sisodia

Modified Date: May 21, 2024 / 12:28 pm IST
Published Date: May 21, 2024 12:24 pm IST

नई ​दिल्ली : Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। राउज ऐवन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जांच कर रही सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बुधवार को खत्म हो रही थी। ऐसे में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में वर्चुअली पेश किया गया। कोर्ट के जज कावेरी बावेजा ने हिरासत बढ़ाने का आदेश पारित किया।

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जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई

हालांकि आज शाम 5 बजे दिल्ली हाईकोर्ट मनीष सिसोदिया की कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। मनीष सिसोदिया को CBI ने पिछले साल 26 फरवरी और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था।

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राउज ऐवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाते हुए आरोपियों से लिखित में यह बताने के लिए कहा कि, अन रिलाइड दस्तावेजों की जांच के लिए कितना समय लगेगा? सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कोर्ट में पेश किया गया। राउज ऐवन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 31 मई 12 बजे होगी।

मनीष सिसोदिया के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। वह मौजूदा समय में लोकसभा चुनावों के प्रचार में लगे हुए। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने को लेकर अंतरिम जमानत 1 जून तक के लिए मिली हुई है।

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