नयी दिल्ली, 23 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) से संबंधित एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता नरेश बाल्यान के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप-पत्र पर पांच मई को विचार कर सकती है।
मामले में अधिवक्ताओं के अनुरोध पर न्यायाधीश ने बुधवार को इसकी सुनवाई स्थगित कर दी।
अदालत ने हाल ही में एक अन्य सह-आरोपी ऋतिक उर्फ पीटर के खिलाफ पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया।
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा, ‘‘आरोपों पर आगे की कार्यवाही/विचार के लिए पांच मई 2025 की तारीख निर्धारित की जाए। सभी आरोपियों को सुनवाई की अगली तारीख पर ‘वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)’ के जरिये पेश किया जाएगा।’’
विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने कहा है कि ऋतिक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
बाल्यान को कथित संगठित अपराध मामले में चार दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जबरन वसूली के एक मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी।
भाषा यासिर सुरेश
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