सरपंच हत्याकांड मामले में मकोका अदालत ने वाल्मीक कराड की याचिका खारिज की

सरपंच हत्याकांड मामले में मकोका अदालत ने वाल्मीक कराड की याचिका खारिज की

सरपंच हत्याकांड मामले में मकोका अदालत ने वाल्मीक कराड की याचिका खारिज की
Modified Date: July 22, 2025 / 06:38 pm IST
Published Date: July 22, 2025 6:38 pm IST

छत्रपति संभाजीनगर, 22 जुलाई (भाषा) विशेष मकोका अदालत ने सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले में मुख्य आरोपी वाल्मीक कराड की उसे आरोप मुक्त करने के अनुरोध वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया और अगली सुनवाई चार अगस्त के लिए निर्धारित की।

कराड के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपमुक्त करने के आवेदन की अस्वीकृति को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने पत्रकारों को बताया, ‘‘कराड ने भी जमानत याचिका दायर की है, जिसका राज्य सरकार विरोध करेगी।’’

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उन्होंने कहा कि हत्या के मामले में बीड की अदालत में एक मसौदा आरोपपत्र भी दाखिल किया गया है।

अदालत में मसौदा आरोप एक औपचारिक दस्तावेज होता है जो किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए विशिष्ट आरोपों का विवरण देता है।

निकम ने बताया, ‘‘अदालत ने कराड की आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद विष्णु चाटे और अन्य आरोपियों ने भी इसी तरह की याचिकाएं दायर कीं। अदालत चार अगस्त को अन्य आरोपियों के आरोप-पत्र मसौदे और आरोप मुक्त याचिकाओं पर फैसला करेगी।’’

भाषा यासिर वैभव

वैभव


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