मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ़ न्यायालय का रुख किया

मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ़ न्यायालय का रुख किया

मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ़ न्यायालय का रुख किया
Modified Date: June 11, 2026 / 11:49 am IST
Published Date: June 11, 2026 11:49 am IST

नयी दिल्ली, 11 जून (भाषा) मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया।

मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीट के लिए चुनाव 18 जून को होना है। इस मामले में मंगलवार को उस समय नाटकीय मोड़ आ गया जब शपथपत्र में जानकारी छिपाने के आरोपों के चलते मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया।

राज्यसभा चुनाव के निर्वाचन अधिकारी अरविंद शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद यह पाया गया कि नटराजन ने अपना शपथपत्र अधूरा दाखिल किया था, उन्होंने नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए फॉर्म-26 में अदालत में लंबित एक शिकायत का उल्लेख नहीं किया था।

मध्य प्रदेश विधानसभा के एक अधिकारी के अनुसार, राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार महेश केवट ने निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि नटराजन ने अपने हलफनामे में तेलंगाना में अपने खिलाफ अदालत में लंबित एक शिकायत का उल्लेख नहीं किया था।

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आठ जून थी, जबकि नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार से शुरू हुई थी।

भाषा अमित मनीषा

मनीषा


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