मेघालय: ईडी ने विकास निधि से जुड़े धन शोधन मामले में 40 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की
मेघालय: ईडी ने विकास निधि से जुड़े धन शोधन मामले में 40 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की
शिलांग, 25 जून (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित धन के दुरुपयोग के मामले में गारो जनजातीय परिषद के पूर्व सदस्य इस्माइल आर. मराक की 40 लाख रुपये मूल्य की एक अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई।
संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में बताया, ‘‘कुर्क की गई संपत्ति असानांग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जिला परिषद के पूर्व सदस्य इस्माइल आर. मराक के नाम पर है।’’
ईडी के अनुसार, जांच मेघालय लोकायुक्त द्वारा दर्ज शिकायत से संबंधित है और पश्चिम गारो हिल्स में दाखिल आरोप-पत्र के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) के लिए आवंटित लगभग 28.66 करोड़ रुपये में से एक करोड़ रुपये असानांग निर्वाचन क्षेत्र में 49 विकास परियोजनाओं के लिए मंजूर किए गए थे।
ईडी ने बताया कि परियोजनाओं के शुरू नहीं होने के बावजूद फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर दो ठेकेदारों को परियोजना की कुल लागत का 60 प्रतिशत भुगतान अग्रिम रूप से जारी कर दिया गया था।
जांच एजेंसी ने दावा किया कि इसके बाद धन की हेराफेरी की गई और मामले की जांच में 52.60 लाख रुपये के घोटाले का पता चला।
ईडी ने कहा कि इसमें से 19.60 लाख रुपये कथित रूप से मराक ने नकद प्राप्त किए जबकि 33 लाख रुपये ठेकेदारों से जुड़े खातों के माध्यम से उनकी पत्नी प्रतिभा मराक को अंतरित किए गए।
एजेंसी ने बताया कि पीएमएलए की धारा 17(1ए) के तहत इससे पहले बैंक में जमा 16.38 लाख रुपये की राशि के लेन-देन पर रोक लगा दी गयी।
भाषा जितेंद्र रंजन
रंजन

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