मिजोरम विधानसभा में विपक्ष के बर्हिगमन के बीच शराबबंदी संशोधन विधेयक पारित

मिजोरम विधानसभा में विपक्ष के बर्हिगमन के बीच शराबबंदी संशोधन विधेयक पारित

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  • Publish Date - March 10, 2025 / 07:33 PM IST,
    Updated On - March 10, 2025 / 07:33 PM IST

आइजोल, 10 मार्च (भाषा) मिजोरम विधानसभा ने सोमवार को विपक्षी सदस्यों की आपत्ति के बीच मौजूदा शराबबंदी कानून में संशोधन संबंधी विधेयक पर अपनी मुहर लगा दी।

प्रदेश की जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य केवल स्थानीय स्तर पर उत्पादित कृषि और बागवानी उत्पादों से बनी शराब और स्थानीय बीयर के निर्माण और आपूर्ति की अनुमति देना है।

विधेयक में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और घरेलू पर्यटकों को देश में निर्मित विदेशी शराब रखने और पीने के लिए विशेष परमिट देने का भी प्रस्ताव है।

प्रदेश में लागू मिजोरम मद्यपान (निषेध) अधिनियम या एमएलपी अधिनियम वाइन और बीयर सहित शराब की बिक्री, निर्माण और खपत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। इसे पूर्ववती एमएनएफ सरकार ने 2019 में लागू किया था।

मद्यपान निषेध संशोधन विधायक पर विधानसभा में मत विभाजन से पहले विपक्षी विधायकों (मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के 10 विधायक, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो और कांग्रेस के एक विधायक) ने सरकार पर राज्य में मद्यनिषेध मानदंडों में ढील देने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

भाषा धीरज रंजन

रंजन