Mandatory To Mention Mother Name
Mandatory To Mention Mother Name: मुंबई। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। महिला और पुरुष को समान दर्जा और समानता को लेकर कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र कैबिनेट में सभी सरकारी दस्तावेजों में मां का नाम शामिल करना अनिवार्य करने का फैसला किया गया है। हर किसी के जीवन में माता-पिता दोनों का ही विशेष महत्व होता है ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी स्टूडेंट्स के सभी डॉक्यूमेंट्स पर मां का नाम भी अनिवार्य रूप से दर्ज कराने का फैसला सुनाया है।
दरअसल यह फैसला 1 मई 2024 से लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने फैसला किया है कि जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल दस्तावेज, प्रॉपर्टी दस्तावेज, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे सभी सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम अनिवार्य होगा। राज्य सरकार का कहना है कि माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया है।
बता दें कि 2018 में इनकम टैक्स विभाग ने 2018 में साफ कर दिया था कि पैन आवेदन फॉर्म में पिता का नाम उन मामलों में अनिवार्य नहीं होगा जहां आवेदक की मां सिंगल पैंरेट हैं। सीबीडीटी ने तब नियमों में संशोधन किया था जो आवेदक को यह विकल्प देता है कि क्या मां सिंगल पैरेंट है और आवेदक केवल मां का नाम प्रस्तुत करना चाहता है। इसके अलावा भी सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम निर्णय लिए।