Gyanvapi Case: कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील बोले- ‘सब बिक गए’

varanasi gyanvapi case : यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी परिसर में पूजा-अर्चना की अनुमति देने से जुड़े केस की सुनवाई को..

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  • Publish Date - September 12, 2022 / 09:50 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:14 PM IST

muslim lawyer blame all are sold in gyanvapi case

varanasi gyanvapi case : यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी परिसर में पूजा-अर्चना की अनुमति देने से जुड़े केस की सुनवाई को लेकर जिला कोर्ट ने अहम निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। इस निर्णय को हिंदू पक्ष में माना जा रहा है। हालांकि, मुस्लिम पक्ष के वकील ने नाराजगी जताई है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे और आदेश को चुनौती देंगे। उन्होंने ये भी कहा- सब लोग बिक गए हैं।

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बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा-अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला कोर्ट को यह तय करना था कि मामला सुनने योग्य है या नहीं। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है, जिसके लिए 22 सितंबर की तारीख तय हुई है।

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मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने अदालत पर बड़ा आरोप लगाया। सिद्दीकी ने कहा- ये फैसला न्यायोचित नहीं है। हम फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। जज साहब के ऑर्डर ने संसद के कानून को दरकिनार कर दिया है। हमारे लिए ऊपरी अदालत के दरवाजे खुले हैं। सिद्दीकी ने आगे कहा- न्यायपालिका आपकी है। आप संसद के नियम को नहीं मानेंगे, तो क्या कह सकते हैं। सब लोग बिक गए हैं।