Bombay High Court On Nagpur Violence: नागपुर हिंसा के आरोपियों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने संपत्तियों को गिराने पर लगाई रोक
Bombay High Court On Nagpur Violence: नागपुर हिंसा के आरोपियों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने संपत्तियों को गिराने पर लगाई रोक, इस दिन होगी अगली सुनवाई
High Court On Nagpur Violence। Image Credit: IBC24 File Image
- बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने आरोपी फहीम खान और यूसुफ शेख सहित याचिकाकर्ता की संपत्तियों को गिराने पर रोक लगाई।
- कोर्ट ने सरकार और नगर निगम अधिकारियों को जवाब देने का निर्देश दिया है।
- मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की है।
नागपुर। Bombay High Court On Nagpur Violence: बीते दिनों औरंगजेब की क्रब को लेकर भड़की हिंसा के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नागरपुर हिंसा के कथित मुख्य आरोपी फहीम खान और यूसुफ शेख सहित याचिकाकर्ता की संपत्तियों को गिराने पर रोक लगाई। फहीम खान की संपत्ति को आज दोपहर हाई कोर्ट के आदेश पारित होने से पहले ही गिरा दिया गया, जबकि यूसुफ शेख की संपति को आंशिक तौर पर गिरा दिया गया।
वहीं हाई कोर्ट ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने से पहले, संपत्ति के मालिकों की सुनवाई न होने पर चिंता जताई, जो कथित तौर पर अवैध हिस्से के निर्माण के लिए जिम्मेदार बताए गए थे। अब कोर्ट ने सरकार और नगर निगम अधिकारियों को जवाब देने का निर्देश दिया है और इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की है।
मौके पर 150 कर्मचारी रहे शामिल
इस एक्शन को लेकर अधिकारियों का कहना है कि महल इलाके स्थित आरोपी यूसुफ शेख के मकान के अवैध हिस्से को भी ढहाया गया है। वहीं ACP संजय पाटिल ने कहा, “नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान ने एक अवैध निर्माण किया था, जिसे अब नागपुर नगर निगम द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के लिए पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है, जिसमें एक डीसीपी, दो एसीपी, लगभग पंद्रह अधिकारी और लगभग 150 कर्मचारी शामिल थे।”
क्या था मामला

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