नलिनी ने तिरुचि विशेष शिविर से पति की रिहाई के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दी

नलिनी ने तिरुचि विशेष शिविर से पति की रिहाई के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दी

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  • Publish Date - July 6, 2023 / 02:50 PM IST,
    Updated On - July 6, 2023 / 02:50 PM IST

चेन्नई, छह जुलाई (भाषा) पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी और पिछले साल जेल से रिहा हुई नलिनी श्रीहरण ने तिरुचिरापल्ली में एक विशेष शिविर से अपने पति की रिहाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध करते हुए बृहस्पतिवार को मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया।

नलिनी की याचिका सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति एऩ. शेषासायी के समक्ष आई थी। उन्होंने केंद्र एवं तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और मामले में अगली सुनवाई के लिए छह हफ्ते बाद की तारीख दी।

याचिका में नलिनी ने कहा कि 11 नवंबर, 2022 के एक आदेश में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार उसे और उसके पति एवं श्रीलंकाई नागरिक श्रीहरण उर्फ मुरुगन को रिहा किया गया था।

उसने कहा कि 30 साल जेल की सजा काटने के बाद उसे रिहा किया गया, चूंकि उसके पति एक विदेशी नागरिक हैं इसलिए रिहा होने के तुरंत बाद उन्हें विशेष शिविर (विदेशी हिरासत केंद्र), तिरुचिरापल्ली में हिरासत में रखा गया, जबकि वह चेन्नई में रह रही हैं।

नलिनी ने कहा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार, जेल से रिहा होने के बाद कई विदेशियों को कुछ शर्तों के अधीन, उनके परिवार के सदस्यों के साथ राज्य में रहने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा कि कई विदेशियों को अपनी पसंद के देशों में शरण लेने की भी अनुमति दी गई है।

नलिनी ने कहा कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तो वह गर्भवती थी। उसकी बेटी का जन्म 19 दिसंबर 1992 को हुआ था जब वह चेंगलपट्टू उप-जेल में बंद थी। उसकी बेटी अब विवाहित है और अपने पति एवं बच्चे के साथ लंदन में रह रही है।

नलिनी ने कहा कि उसकी बेटी ब्रिटेन की नागरिक है। उसके पति अपनी बेटी के साथ ब्रिटेन में बसना चाहते हैं। इसके अलावा, मुरुगन को अपने पासपोर्ट के संबंध में श्रीलंकाई दूतावास से संपर्क करना होगा।

भाषा

सुरभि रंजन

रंजन