नीट-पीजी 2024 : उच्चतम न्यायालय ने नये सिरे से काउंसलिंग संबंधी याचिका खारिज की

नीट-पीजी 2024 : उच्चतम न्यायालय ने नये सिरे से काउंसलिंग संबंधी याचिका खारिज की

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  • Publish Date - February 7, 2025 / 05:04 PM IST,
    Updated On - February 7, 2025 / 05:04 PM IST

नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नीट-पीजी 2024 काउंसलिंग के अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) के तीसरे चरण को रद्द करने और इसे नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह आदेश तब सुनाया, जब राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि इस तरह के किसी भी निर्देश का सभी राज्यों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

वकील ने कहा, ‘‘अगर अब कुछ भी करना पड़ता है, तो इसका सभी राज्यों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि छात्र पहले ही काउंसलिंग में हिस्सा ले चुके हैं।’’

अर्जी खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि यदि वह तीन याचिकाकर्ताओं की याचिका पर विचार करेगी, तो ‘‘हमारे यहां 30 और याचिकाकर्ता आ जाएंगे।’’

चार फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर केंद्र, एनएमसी और अन्य से जवाब मांगा था।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) 2024 की काउंसलिंग के लिए पात्र याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नीट-पीजी के लिए ‘एआईक्यू’ काउंसलिंग का चरण-3 कुछ राज्यों में काउंसलिंग के चरण-2 के समापन से पहले शुरू हुआ था।

वकील तन्वी दुबे के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता एआईक्यू और राज्य कोटा संबंधी काउंसलिंग कार्यक्रम में टकराव से व्यथित हैं।

इसमें कहा गया है कि राज्य कोटे से कई अभ्यर्थियों को एआईक्यू चरण-3 में पंजीकरण करने और सीट प्राप्त करने का मौका मिल गया, जो अन्यथा एआईक्यू चरण-3 के लिए पंजीकरण करने के वास्ते अयोग्य थे।

भाषा

शफीक दिलीप

दिलीप