नवनियुक्त अभियोजकों को प्रशिक्षण प्रदान कराया जाए : उच्च न्यायालय |

नवनियुक्त अभियोजकों को प्रशिक्षण प्रदान कराया जाए : उच्च न्यायालय

नवनियुक्त अभियोजकों को प्रशिक्षण प्रदान कराया जाए : उच्च न्यायालय

:   Modified Date:  September 19, 2023 / 07:40 PM IST, Published Date : September 19, 2023/7:40 pm IST

नयी दिल्ली, 19 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी की सरकार को निर्देश दिया है कि वह नवनियुक्त लोक अभियोजकों को दिल्ली न्यायिक अकादमी के साथ मिलकर प्रशिक्षण प्रदान करे क्योंकि अभियोजक फौजदारी न्यायालयी प्रणाली का अभिन्न अंग हैं।

अदालत ने कहा कि यह आवश्यक है कि नवनियुक्त अधिकारी अभियोजक पद के साथ आने वाली भारी-भरकम जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हों।

इस मामले में अदालत की सहायता के लिए नियुक्त न्याय मित्र राजीव के. विरमानी ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ को बताया कि नवनियुक्त लोक अभियोजकों के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को 60 नवनियुक्त अभियोजकों के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली न्यायिक अकादमी के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, ‘‘यह अदालत के संज्ञान में लाया गया है कि हाल ही में 60 सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति की गई है, लेकिन चिंता की बात है कि उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।’’

मामले की अगली सुनवाई के लिए एक नवंबर की तारीख तय करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार सुनवाई की अगली तारीख से पहले (1) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में जारी निर्देशों के कार्यान्वयन और (2) सरकारी अभियोजकों के संबंध में रिक्तियों की नवीनतम स्थिति के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे।’’

उच्च न्यायालय शहर में सार्वजनिक अभियोजकों की भर्ती, नियुक्ति और कामकाज से संबंधित मुद्दों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक स्वत: संज्ञान का मामला भी शामिल था।

भाषा अर्पणा प्रशांत

प्रशांत

 

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