गंगा के आस-पास गंदगी फैलाने पर 50,000 का जुर्माना, NGT ने दिए निर्देश

गंगा के आस-पास गंदगी फैलाने पर 50,000 का जुर्माना, NGT ने दिए निर्देश

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  • Publish Date - July 13, 2017 / 04:37 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:25 PM IST

 

एनजीटी ने गुरुवार को गंगा नदी और इसके आस-पास होने वाले प्रदूषण को लेकिर सख्‍ती बरतते हुए हरिद्वार से उन्‍नाव के बीच आने वाला गंगा नदी के पास 100 मीटर का क्षेत्र ‘नो डेवलपमेंट जोन’ के तौर पर घोषित कर दिया है साथ ही गंदगी फैलाने वालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाने का निर्देश दिया है।