एनजीटी ने डीपीएस नोएडा को आवंटित पार्क का उचित रखरखाव करने को कहा

एनजीटी ने डीपीएस नोएडा को आवंटित पार्क का उचित रखरखाव करने को कहा

एनजीटी ने डीपीएस नोएडा को आवंटित पार्क का उचित रखरखाव करने को कहा
Modified Date: June 8, 2025 / 10:18 pm IST
Published Date: June 8, 2025 10:18 pm IST

नयी दिल्ली, आठ जून (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने नोएडा सेक्टर 30 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) को उसे आवंटित पार्क का उचित रखरखाव करने और इसे गोद लेने की सभी शर्तों और नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है।

एनजीटी सेक्टर 30 के ‘रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन’ की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि लगभग 25 साल पहले डीपीएस को एक हरित क्षेत्र (गांधी पार्क) केवल 10 साल के लिए क्षेत्र के बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क विकसित करने के लिए दिया गया था, लेकिन पार्क का उपयोग ‘डंप यार्ड’ के रूप में किया जा रहा है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ 19 मई के आदेश में कहा कि न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) ने स्कूल के पक्ष में पांच सितंबर, 1983 को आवंटन संबंधी एक पत्र जारी किया था।

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अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर गौर करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘हमने पाया है कि स्कूल द्वारा पार्क के रखरखाव में बीच-बीच में चूक की जाती है। इसलिए हम स्कूल को पार्क का उचित रखरखाव करने तथा आवंटन की सभी शर्तों और नियमों का पालन करने का निर्देश देते हैं।’’

अधिकरण ने कहा कि सुनवाई के दौरान आवेदक के वकील ने यह भी दलील दी कि स्कूल ने गार्ड तैनात कर रखे हैं, जो निवासियों को पार्क में प्रवेश की अनुमति नहीं देते।

अधिकरण ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा, ‘‘इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान आम सहमति बनी है कि नोएडा प्राधिकरण स्कूल के प्रवेश द्वार पर अपने गार्ड तैनात करेगा ताकि आम जनता का प्रवेश सुनिश्चित हो सके। इस बात पर भी आम सहमति बनी है कि पार्क के खुलने और बंद होने का समय सभी के लिए एक समान होगा।’’

भाषा देवेंद्र पवनेश

पवनेश


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