एनजीटी ने राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अवैध ईंट-भट्ठे बंद करने के निर्देश दिए

एनजीटी ने राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अवैध ईंट-भट्ठे बंद करने के निर्देश दिए

एनजीटी ने राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अवैध ईंट-भट्ठे बंद करने के निर्देश दिए
Modified Date: November 29, 2022 / 08:35 pm IST
Published Date: February 13, 2021 9:23 am IST

नयी दिल्ली, 13 फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अवैध ईंट-भट्ठे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और बिना अनुमति के चल रही इकाइयों को बंद करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. के. गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अवैध संचालन की अवधि के लिए उनसे पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी वसूल की जाए।

पीठ ने कहा, ‘‘जिन ईंट भट्ठों के पास मंजूरी नहीं है उन्हें तुरंत बंद किया जा सकता है, खास तौर पर तब, जब कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं, जिनके पास मंजूरी है, उन्हें यह पुष्टि करने की जरूरत है कि वे प्रदूषण के निर्धारित मानकों को पूरा कर रहे हैं, या नहीं।’’

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अधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि इन पहलुओं पर गौर करें और तीन महीने के अंदर तथ्यात्मक रिपोर्ट दें।

पीठ ने कहा, ‘‘राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिलाधिकारी बिना मंजूरी के चल रहे ईंट-भट्ठों से तय प्रक्रिया के मुताबिक मुआवजा वसूल सकते हैं।’’

अधिकरण हकम सिंह एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने राजस्थान के श्रीगंगानगर में चल रहे ईंट-भट्ठों द्वारा पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने की मांग की।

याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकील पुष्पिंदर सिंह ने कहा कि 225 ईंट-भट्ठे बिना मंजूरी के चल रहे हैं और उन्हें तुरंत बंद किया जाना चाहिए।

भाषा नीरज नीरज सुभाष

सुभाष


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