इस साल ‘एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड’ की कोई परीक्षा नहीं: उच्चतम न्यायालय

इस साल ‘एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड’ की कोई परीक्षा नहीं: उच्चतम न्यायालय

इस साल ‘एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड’ की कोई परीक्षा नहीं: उच्चतम न्यायालय
Modified Date: April 30, 2026 / 06:03 pm IST
Published Date: April 30, 2026 6:03 pm IST

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को फैसला किया कि ‘एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड’ (एओआर) की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026 में इसके लिए परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

एओआर से तात्पर्य ऐसे अधिवक्ता से है जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा शीर्ष अदालत में मुवक्किलों की ओर से कार्य करने और पैरवी करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

केवल एओआर ही उच्चतम न्यायालय में पेशी, याचिका या दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं, जिससे प्रक्रियात्मक अनुपालन और उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर एक नोटिस में कहा गया कि एओआर की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2026 में ‘एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड’ परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इसमें कहा गया कि वर्ष 2027 में होने वाली अगली परीक्षा का कार्यक्रम और तिथियां यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएंगी।

नवीनतम सूची के अनुसार, 13 अप्रैल, 2026 तक एओआर की कुल संख्या 3,791 है।

भाषा नेत्रपाल पवनेश

पवनेश


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