राज्य में 12 रोहिंग्या शरणार्थियों की कोई राष्ट्र-विरोधी गतिविधि नहीं दिखी: केरल
राज्य में 12 रोहिंग्या शरणार्थियों की कोई राष्ट्र-विरोधी गतिविधि नहीं दिखी: केरल
नयी दिल्ली, 22 नवंबर (भाषा) केरल सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि इस समय राज्य में 12 रोहिंग्या शरणार्थी हैं और पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई या संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) के साथ उनके जुड़े होने समेत किसी तरह की राष्ट्र-विरोधी गतिविधि की बात अभी तक सामने नहीं आई है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की एक जनहित याचिका के जवाब में राज्य सरकार ने यह दलील रखी। उपाध्याय ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि केंद्र और राज्यों को बांग्लादेशियों तथा रोहिंग्या समेत सभी अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने तथा निर्वासित करने का निर्देश दिया जाए।
केरल सरकार ने एक हलफनामे में कहा कि राज्य में इस समय मौजूद शरणार्थियों में दो परिवार हैं जो वायनाड जिले के मत्तिल में रह रहे हैं और इनमें दो नवजात बच्चे हैं।
उसने कहा, ‘‘अभी तक राज्य में रोहिंग्याओं के आईएसआई या आईएसआईएस से जुड़े होने की कोई घटना सामने नहीं आई है।’’
केरल सरकार ने यह भी कहा कि पिछले पांच साल में राज्य में रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।
भाषा
वैभव नरेश
नरेश

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