बीएड की योग्यता नहीं रखने वाले की सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
बीएड की योग्यता नहीं रखने वाले की सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
प्रयागराज, 17 जनवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बीएड की योग्यता नहीं रखने वाले किसी भी व्यक्ति की सहायक अध्यापक/प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला) के पद पर नियुक्ति नहीं की जाएगी।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला) परीक्षा-2014 के लिए इस पद का विज्ञापन निकाला गया था। हालांकि, अदालत ने प्रतिवादियों को चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की पीठ ने विनोद कुमार यादव और चार अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह आदेश पारित किया।
अदालत ने प्रदेश के महाधिवक्ता को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार, उप्र लोक सेवा आयोग और अन्य को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 13 मार्च, 2026 तय की।
उल्लेखनीय है कि उप्र लोक सेवा आयोग ने उक्त पदों के लिए बीएड की डिग्री को तरजीही योग्यता बनाई थी। याचिकाकर्ताओं ने उक्त विज्ञापन को चुनौती दी और कहा कि बीएड की डिग्री को सहायक अध्यापक (कला) के पद के लिए तरजीही योग्यता बनाई गई ना कि न्यूनतम योग्यता।
उन्होंने वस्तुतः आयोग द्वारा जारी विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी कि उक्त विज्ञापन में कहा गया है कि बीएड केवल तरजीही योग्यता होगी ना कि अनिवार्य योग्यता।
भाषा सं राजेंद्र सुरभि
सुरभि

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