न्यायाधीशों के पीए की नियुक्ति रद्द करने वाले आदेश के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं: न्यायालय

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न्यायाधीशों के पीए की नियुक्ति रद्द करने वाले आदेश के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं: न्यायालय

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  • Publish Date - July 2, 2026 / 07:30 PM IST,
    Updated On - July 2, 2026 / 07:30 PM IST

नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 17 निजी सहायकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था।

मद्रास उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि पूरी चयन प्रक्रिया मनमानापूर्ण थी और इसमें योग्यता के आधार पर विचार नहीं किया गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागामुथु ने न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की आंशिक कार्यदिवस (पीडब्ल्यूडी) पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख करते हुए इस अपील को तत्काल सूचीबद्ध करके इसपर सुनवाई करने का अनुरोध किया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया।

उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों के सहायक कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की खबरों का स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई की थी।

भाषा राजकुमार सुरेश

सुरेश