नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को स्थानीय अदालत में जवाब दाखिल करते हुए बताया कि 27 जुलाई, 2024 की शाम को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के मामले में अब जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।
केंद्रीय एजेंसी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी सबूत एकत्र कर विभिन्न दृष्टिकोणों से उनकी जांच की गई है।
एजेंसी ने मृत अभ्यर्थी के पिता द्वारा मामले की जांच को आगे बढ़ाने का अनुरोध करने वाली याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल किया।
मृतक नविन दल्विन के पिता दलविन सुरेश के वकील अभिजीत आनंद ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसी के जांच अधिकारी (आईओ) ने ‘निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच’ नहीं की।
नौ जनवरी को दायर याचिका में दावा किया गया था, “पूरी जांच दिखावटी व लापरवाही से की गई है और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी पहलुओं से इसकी जांच नहीं की गई है।”
सीबीआई ने मंगलवार को राउज एवेन्यू अदालत के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट के समक्ष याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया।
भाषा जितेंद्र दिलीप
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