फतेहाबाद: No one can rape a 36 year old woman कोर्ट ने रेप मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को बरी कर दिया है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि 36 साल की सशक्त महिला से अकेला व्यक्ति ऐसा नहीं किया जा सकता है। पीड़िता की यह कहानी कि उसने डर और मानहानि के कारण किसी को भी घटना का खुलासा नहीं किया, यह सहमतिपूर्ण कार्य को दिखाता है। साथ ही यह आरोप कि जबरन कार्य किया गया है, यह महज एक मनगढ़ंत कहानी है।
No one can rape a 36 year old woman मिली जानकारी के अनुसार मामले में पीड़िता ने अपनी शिकायत में दावा करते हुए कहा था कि आरोपी बलविंदर ने 5 और 6 अप्रैल, 2021 को उसके साथ रेप किया था। घटना के वक्त उसका पति गांव से बाहर गया हुआ था और उसके बच्चे सो रहे थे।
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शिकायत में महिला ने बताया कि रेप से पहले बलविंदर ने उसे पकड़कर एक कमरे में खींच लिया। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि बलविंदर ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बलविंदर के खिलाफ जून 2021 में टोहाना सिटी थाने में मामला दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने बलविंदर पर आईपीसी की धारा 376 (2) , 450 और 506 के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह आरोपी को फंसाने के लिए महज एक मनगढ़ंत कहानी है।
साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ था तो शिकायत दर्ज कराने में ढाई महीने की देरी क्यों की गई? एक सक्षम महिला होने के नाते ऐसा मुमकिन नहीं है कि आरोपी ने एक हाथ से पीड़िता का मुंह बंद कर दिया हो और महिला के साथ जबरदस्ती को हो। वह एक सक्षम (शारीरिक रूप से स्वस्थ) महिला हैं, जिसकी उम्र लगभग 36 साल है।
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