रेल टिकट रद्द कराने से होने वाली आमदनी का क्षेत्र-वार रिकॉर्ड नहीं रखा जाता : वैष्णव
रेल टिकट रद्द कराने से होने वाली आमदनी का क्षेत्र-वार रिकॉर्ड नहीं रखा जाता : वैष्णव
नयी दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा) सरकार ने कहा कि भारतीय रेल टिकट रद्द किए जाने और प्रतीक्षारत टिकट से होने वाली आमदनी का क्षेत्र-वार रिकॉर्ड नहीं रखता है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए टिकटों पर लागू होने वाले रद्दीकरण शुल्क और समयसीमा, अन्य ट्रेन पर लागू नियमों से भिन्न हैं। उन्होंने दूसरी ट्रेनों के टिकट रद्द किए जाने के लिए नियमों की जानकारी एक तालिका के रूप में दी।
वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के ‘कन्फर्म’ टिकट को रद्द किए जाने पर लागू नियमों की भी जानकारी दी।
जवाब के मुताबिक, अगर कन्फर्म टिकट को ट्रेन के निर्धारित समय से कम से कम 72 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो किराए का 25 प्रतिशत हिस्सा काट लिया जाता है। अगर इसे 72 घंटे से लेकर आठ घंटे पहले तक रद्द किया जाता है, तो किराए का 50 प्रतिशत हिस्सा काट लिया जाता है और अगर ट्रेन के तय समय से आठ घंटे से भी कम समय पहले टिकट रद्द किया जाता है, तो कोई पैसा वापस नहीं दिया जाता।
भाषा अविनाश नेत्रपाल
नेत्रपाल

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