नोएडा: दो अपराधियों की 5.63 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

नोएडा: दो अपराधियों की 5.63 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

नोएडा: दो अपराधियों की 5.63 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:54 pm IST
Published Date: October 12, 2022 11:17 am IST

नोएडा (उप्र), 12 अक्टूबर (भाषा) गौतमबुद्ध नगर जिला के पुलिस आयुक्त ने आपराधिक कार्यों के जरिए ‘अवैध तरीके से अर्जित’ दो अपराधियों की 5.63 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।

पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में संभल जिला के असमोली थाना क्षेत्र के निवासी खलील अहमद चौधरी और गौतमबुद्ध नगर जिले के मोमनाथल निवासी संजय भाटी की 5.63 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। चौधरी ने गिरोह बनाकर चोरी कर करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की, वहीं भाटी रेत खनन के अवैध कारोबार से जुड़ा था।

उन्होंने बताया कि इन अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर कानून के तहत मुकदमा दायर किया गया है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि इनकी 5.63 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। सेक्टर 58 की पुलिस खलील अहमद की तथा दादरी की पुलिस संजय भाटी की संपत्ति को कुर्क करेगी। कुर्क की जाने वाली संपत्ति में इन अपराधियों के भूखंड शामिल हैं।

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ये कार्रवाई गैंगस्टर कानून की धारा 14 (1) के तहत की गई, जो गैंगस्टर, माफिया और अपराधियों तथा उनके सहयोगियों पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाने के लिए अवैध संपत्ति की कुर्की का अधिकार देती है।

भाषा सं पारुल सुरभि

सुरभि


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