उत्तर रेलवे ने पहलवान सुशील कुमार के निलंबन का आदेश जारी किया

उत्तर रेलवे ने पहलवान सुशील कुमार के निलंबन का आदेश जारी किया

उत्तर रेलवे ने पहलवान सुशील कुमार के निलंबन का आदेश जारी किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:27 pm IST
Published Date: May 25, 2021 10:36 am IST

नयी दिल्ली, 25 मई (भाषा) उत्तर रेलवे ने कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार के निलंबन का मंगलवार को एक आदेश जारी किया।

सुशील को दिल्ली पुलिस ने हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया है जिसके बाद रेलवे ने यह आदेश जारी किया।

ओलंपिक पदक विजेता कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार और उसके सहयोगी अजय को बाहरी दिल्ली के मुंडका क्षेत्र से 23 मई को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों को छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय एक पहलवान की मौत में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था।

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उत्तर रेलवे के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक, कुमार 2015 से दिल्ली सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे और स्कूल स्तर पर खेल के विकास के लिए छत्रसाल स्टेडियम में एक विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) के रूप में तैनात थे।

अधिकारियों ने बताया कि सुशील को 2020 में सेवा विस्तार मिल गया था और उन्होंने इसे 2021 के लिए बढ़ाने के वास्ते आवेदन किया था जिसे दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया था और उनके कागजात उनके मूल विभाग उत्तर रेलवे के पास भेज दिये थे।

उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने कहा, ‘‘अब, सुशील कुमार जेएजी/ (तदर्थ) आईआरटीएस को (डीएंडए) नियम, 1968 के नियम 5(2) के अनुसार हिरासत की तारीख यानी 23 मई, 2021 से निलंबित माना जाता है और अगले आदेश तक यह निलंबन जारी रहेगा।’’

वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी जघन्य अपराधों में लिप्त पाया जाता है, तो उसे आमतौर पर मामला चलने तक निलंबित कर दिया जाता है।

भाषा

देवेंद्र पवनेश

पवनेश


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