राजुवास के कुलगुरु की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल के नाम नोटिस जारी
राजुवास के कुलगुरु की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल के नाम नोटिस जारी
जयपुर, 27 फरवरी (भाषा) राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (राजूवास) बीकानेर के कुलगुरु (कुलपति) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल व कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे को नोटिस जारी किया है।
डॉ. आर.के. बघेरवाल की याचिका पर शुरुआती सुनवाई के बाद ये नोटिस जारी किए गए हैं। न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की एक पीठ ने इस मामले में राज्यपाल सहित अन्य सम्बद्ध पक्षों से तीन हफ़्ते में जवाब मांगा है।
याचिका में चार सितंबर 2025 को डॉ. सुमंत व्यास की कुलगुरु के तौर पर नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि यह नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों और तय प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके की गई थी और इसे रद्द करने की मांग की है।
याचिका के अनुसार, कुलगुरु के चयन के लिए राज्यपाल के आदेश पर तीन मई 2025 को ‘सर्च कमेटी’ बनाई गई थी और विज्ञापन जारी किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि यूजीसी के नियमों के अनुसार ‘सर्च कमेटी’ का अध्यक्ष संबंधित विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए।
याचिका के अनुसार इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ‘पशु पोषण विभाग’के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को कमेटी का अध्यक्ष बनाया।
भाषा पृथ्वी संतोष
संतोष

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