Chhattisgarh Property Guideline Rates 2026 : सावधान! अगर आप भी करने वाले हैं रजिस्ट्री, तो पहले पढ़ लें ये खबर, 2 मार्च से लागू हो रहा है नया नियम
Chhattisgarh सरकार ने दुर्ग और सरगुजा जिलों में संपत्ति पंजीयन के लिए नवीन गाइडलाइन दरें अनुमोदित कर दी हैं। ये दरें 2 मार्च 2026 से प्रभावशील होंगी। राज्य के सभी 33 जिलों में पुनरीक्षित दरें जारी कर दी गई हैं, जिससे पंजीयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और यथार्थपरक बनेगी।
Chhattisgarh Property Guideline Rates 2026 / Image Source : IBC24
- दुर्ग और सरगुजा जिलों के लिए नवीन गाइडलाइन दरें केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित।
- नई दरें 2 मार्च 2026 से प्रभावशील होंगी।
- राज्य के सभी 33 जिलों के लिए पुनरीक्षित दरें जारी कर दी गई हैं।
रायपुर : Chhattisgarh Property Guideline Rates 2026 छत्तीसगढ़ में संपत्ति के पंजीयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं व्यवहारिक बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 20 नवम्बर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों के संबंध में आवश्यकता अनुसार पुनरीक्षण हेतु जिला मूल्यांकन समितियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे।
शासन के निर्देशों के अनुरूप दुर्ग एवं सरगुजा जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का परीक्षण किया गया। समग्र समीक्षा एवं चर्चा के उपरांत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने दुर्ग एवं सरगुजा जिलों से प्राप्त गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें दुर्ग एवं सरगुजा जिलों में दिनांक 2 मार्च 2026 से प्रभावशील होंगी। Property Guideline Rates आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन दरों की विस्तृत जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी 33 जिलों के लिए नवीन पुनरीक्षित गाइडलाइन दरें जारी कर दी गई हैं, जिससे पंजीयन प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं यथार्थपरक बनने की दिशा में मदद मिलेगी।
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