ओडिशा में 10 साल पुराने बाहरी वाणिज्यिक सार्वजनिक परिवहन वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण पर रोक

ओडिशा में 10 साल पुराने बाहरी वाणिज्यिक सार्वजनिक परिवहन वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण पर रोक

ओडिशा में 10 साल पुराने बाहरी वाणिज्यिक सार्वजनिक परिवहन वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण पर रोक
Modified Date: April 6, 2026 / 04:29 pm IST
Published Date: April 6, 2026 4:29 pm IST

भुवनेश्वर, छह अप्रैल (भाषा) ओडिशा सरकार ने बस और टैक्सी सहित अन्य वाणिज्यिक सार्वजनिक परिवहन वाहनों के स्वामित्व के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो 10 साल से अधिक पुराने हैं और किसी अन्य राज्य में पंजीकृत हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने सरकारी आदेश के हवाले से बताया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने यात्रियों की सुरक्षा, आराम और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।

एसटीए की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, “अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहन, जो निर्माण की अवधि से 10 साल से अधिक पुराने हैं, उन्हें ओडिशा राज्य में कोई परमिट नहीं दिया जाएगा।”

इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) को ऐसे वाहनों के पते में किसी भी तरह का बदलाव न करने, स्वामित्व का हस्तांतरण न करने और कर स्वीकार न करने का निर्देश दिया है।

एसटीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि इस आदेश के लागू होने के बाद बस, टैक्सी, कैब सहित कोई भी वाणिज्यिक वाहन, जो 10 साल से अधिक पुराना है और ओडिशा के बाहर पंजीकृत है, उसे राज्य में पंजीकरण कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हालांकि, अधिकारी ने बताया कि ऐसे वाहन ओडिशा से गुजर सकते हैं और राज्य की सड़कों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश ओडिशा में पहले से पंजीकृत ऐसे पुराने वाहनों पर लागू नहीं होगा।

भाषा पारुल मनीषा

मनीषा


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