ओडिशा में लड़की से बलात्कार के दोषी को 10 साल का कारावास

ओडिशा में लड़की से बलात्कार के दोषी को 10 साल का कारावास

ओडिशा में लड़की से बलात्कार के दोषी को 10 साल का कारावास
Modified Date: August 24, 2024 / 09:37 pm IST
Published Date: August 24, 2024 9:37 pm IST

बालासोर (ओडिशा), 24 अगस्त (भाषा) ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को छह साल पहले एक लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

बालासोर जिले की पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने सजा सुनाई और कहा कि अगर दोषी जुर्माना राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे दो साल अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

दोषी भरत सेठी ने लड़की से शादी का वादा किया और उसका अपहरण कर लिया था।

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विशेष सरकारी वकील प्रणब कुमार पांडा ने बताया, ‘अदालत ने 12 गवाहों (की गवाही) और 19 संलग्नक पर गौर करने के बाद व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।’

उन्होंने बताया कि अदालत ने पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

भाषा

शुभम माधव

माधव


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