ओडिशा सरकार ने पांचवीं और आठवीं कक्षाओं में अनुत्तीर्ण प्रणाली शुरू की
ओडिशा सरकार ने पांचवीं और आठवीं कक्षाओं में अनुत्तीर्ण प्रणाली शुरू की
भुवनेश्वर, नौ जुलाई (भाषा) ओडिशा सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से कक्षा पांच और कक्षा आठ की वार्षिक परीक्षाओं में शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर छात्र-छात्राओं को अनुत्तीर्ण करने की प्रणाली शुरू की है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।
इस निर्णय को लागू किए जाने के मकसद से सरकार ने बुधवार को ‘ओडिशा बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2010’ में आवश्यक संशोधन किया।
राज्य स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, कक्षा पांच और कक्षा आठ में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में नियमित परीक्षा आयोजित की जाएगी।
इसमें कहा गया है कि अगर कोई बच्चा परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे परिणाम घोषित होने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा।
अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘अगर पुन: परीक्षा में बैठने वाला बच्चा फिर से प्रोन्नति के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे उसकी जो भी कक्षा हो चाहे पांचवीं या आठवीं, उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा।’’
हालांकि, आदेश में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा।
पिछले साल दिसंबर में भारत सरकार ने बाल अधिकार एवं निःशुल्क स्कूली शिक्षा अधिनियम, 2010 (आरटीई अधिनियम 2010) में संशोधन किया था। ये संशोधन राज्यों को कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए नियमित परीक्षा आयोजित करने और अनुत्तीर्ण होने पर उन्हें उसी कक्षा में रखने की अनुमति देते हैं। ये संशोधन आरटीई अधिनियम में 2019 में हुए संशोधन के पांच साल बाद किए गए हैं।
भाषा यासिर वैभव
वैभव

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