ओडिशा सरकार जल्द पेसा अधिनियम लागू करेगी : पंचायती राज मंत्री नाइक
ओडिशा सरकार जल्द पेसा अधिनियम लागू करेगी : पंचायती राज मंत्री नाइक
भुवनेश्वर, सात मई (भाषा) ओडिशा सरकार जल्द ही पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 को लागू करेगी। राज्य के पंचायती राज मंत्री ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) या पेसा अधिनियम 1996 में लागू किया गया था। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को स्वशासन के लिए समान शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान है।
पंचायती राज एवं पेयजल मंत्री रबी नारायण नाइक ने कहा, ‘‘राज्य मंत्रिमंडल की अगली बैठक में मेरे विभाग द्वारा अधिनियम को लागू करने का प्रस्ताव विचार और अनुमोदन के लिए लाया जाएगा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमने इस अधिनियम पर गैर सरकारी संगठनों, आदिवासी समुदाय के नेताओं, 41 सरकारी विभागों और जनता के विचार भी लिए हैं।’’
मंत्री ने कहा कि उनके विभाग ने जनजातीय सलाहकार समिति (टीएसी) के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी है।
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने पेसा अधिनियम को लागू करने के लिए नियमावली बना ली हैं जबकि ओडिशा और झारखंड को अभी ऐसा करना बाकी है।
अधिकारियों ने बताया कि यह कानून आदिवासी समुदायों के भूमि, जल, वन संसाधनों, संस्कृति और शासन प्रणालियों पर उनके अधिकारों को बहाल करता है और उनकी रक्षा करता है। साथ ही, यह आदिवासी ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर आदिवासी समुदायों में विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का विस्तार भी करता है।
भाषा धीरज आशीष
आशीष

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