ओडिशा पुलिस ने विशेष अभियान के दौरान 1,771 लोगों को गिरफ्तार किया; गांजा, 20 हथियार जब्त

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ओडिशा पुलिस ने विशेष अभियान के दौरान 1,771 लोगों को गिरफ्तार किया; गांजा, 20 हथियार जब्त

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  • Publish Date - May 17, 2026 / 04:20 PM IST,
    Updated On - May 17, 2026 / 04:20 PM IST

भुवनेश्वर, 17 मई (भाषा) ओडिशा पुलिस ने एक विशेष अभियान के दौरान 3,000 किलोग्राम से अधिक गांजा, 20 बिना लाइसेंस वाली बंदूकें और अन्य अवैध वस्तुएं जब्त कीं तथा 1,771 लोगों को गिरफ्तार किया। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

पुलिस महानिदेश (डीजीपी) योगेश बहादुर खुराना के निर्देश पर ओडिशाभर में पुलिस अधीक्षक (एसपी) और पुलिस आयुक्तों के नेतृत्व में 12 से 16 मई तक पांच दिवसीय अभियान चलाया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) संजय कुमार ने अभियान की निगरानी की।

बयान में कहा गया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) को लागू करना, लंबित मामलों में वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करना, मादक पदार्थों (गांजा और ब्राउन शुगर) की तस्करी को रोकना, अवैध हथियारों और खनिजों के परिवहन में शामिल वाहनों को जब्त करना और नशे में वाहन चलाने वालों पर नकेल कसना था।

खुराना ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘ओडिशा पुलिस का विशेष अभियान सफल रहा। हमने पांच दिन के दौरान 1,700 से अधिक गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं, छह लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत मामला दर्ज किया गया है और 50 फरार आरोपियों को पकड़ा।’’

उन्होंने कहा कि ओडिशा पुलिस का यह विशेष अभियान अगले 10 दिन तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ओडिशा में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी रहेगी।

डीजीपी ने बताया कि राज्य के किसी भी हिस्से में अपराध की सूचना मिलते ही ओडिशा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। अधिकतर मामलों में आरोपियों को 72 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया जबकि शेष मामलों में आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

बयान के अनुसार, इस अभियान के दौरान राज्यभर में वारंट जारी करके 1,771 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पांच कुख्यात अपराधियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है और 449 आदतन अपराधियों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 129 (शांति भंग करने के आदतन कृत्य करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा, बीएनएसएस की धारा 126 (अवैध कारावास) के तहत 643 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

भाषा

सुरभि खारी

खारी