संबलपुर (ओडिशा), 27 मार्च (भाषा) ओडिशा की एक अदालत ने वर्ष 2021 में संबलपुर जिले में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रज्ञान पाणिग्रही ने 23 गवाहों और साक्ष्यों पर गौर करने के बाद बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया।
सरकारी वकील ने बताया कि अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10,000-10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उन्होंने बताया कि दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में रुक्मण प्रधान (52), भोजराज प्रधान (55), गजराज प्रधान (50), अशोक प्रधान (52), दुष्मंता भोई (50), भीष्मजीत भोई (50) और भीष्मदेब प्रधान (41) शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, यह घटना 16 सितंबर, 2021 को पाधनपाली में लोक कल्याण मार्ग (पीडब्ल्यूडी) मार्ग पर एक रेस्तरां के पास हुई। दोषियों ने कुल्हाड़ी, धारदार हथियार और लोहे की छड़ों से प्रकाश प्रधान पर हमला किया था जिससे प्रधान की मौत हो गई थी।
भाषा प्रचेता शोभना
शोभना