High Court imposed a fine of 25 thousand on Arvind Kejriwal
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने पर गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने मुख्य सूचना आयोग के आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें यूनिवर्सिटी और पीएमओ से डिग्री प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा? ये क्या हो रहा है अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक हैं।’
बता दें कि मुख्य सूचना आयोग ने पीएमओ के जन सूचना अधिकारी और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री दिखाने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने याचिका दाखिल कर डिग्री दिखाने की मांग की थी।
जिस पर 31 मार्च को गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार पीएम मोदी की डिग्री का मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने कई बार उनकी डिग्री को सार्वजनिक रूप से दिखाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में विधानसभा में पूछा था कि देश के प्रधानमंत्री कितना पढ़े हैं?
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