खाद्य सुरक्षा पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता से पूछा, उपदेश के अलावा आपने क्या शोध किया है

खाद्य सुरक्षा पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता से पूछा, उपदेश के अलावा आपने क्या शोध किया है

खाद्य सुरक्षा पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता से पूछा, उपदेश के अलावा आपने क्या शोध किया है
Modified Date: April 6, 2026 / 06:17 pm IST
Published Date: April 6, 2026 6:17 pm IST

नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को खाद्य सुरक्षा उपायों को लेकर जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता से पूछा कि उपदेश देने के अलावा आपने इसे दायर करने से पहले क्या शोध किया है।

जनहित याचिका में खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन उपायों की निगरानी और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य बल या समिति का गठन करने का अनुरोध किया गया है।

न्यायालय ने जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस याचिका में अधिकारियों को खाद्य निर्माण और प्रसंस्करण इकाइयों, रेस्तरां और वाणिज्यिक खाद्य प्रतिष्ठानों और अन्य को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी और समयबद्ध खाद्य सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण अभियान चलाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित याचिकाकर्ता से कहा, ‘‘उपदेशों के अलावा आपके क्या दावे हैं और इस याचिका को दायर करने से पहले आपने क्या शोध किया है?’’

याचिकाकर्ता ने कहा कि जनहित याचिका एक ऐसे मुद्दे को उठाती है, जो देश में लगभग हर किसी को प्रभावित करता है और यह असुरक्षित, दूषित और खतरनाक भोजन से संबंधित है।

याचिकाकर्ता ने कहा, ‘‘इससे लगभग हर नागरिक प्रभावित हो रहा है।’’ अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा कि वह विस्तृत आदेश सुनाएगी।

याचिका में अधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे उच्चतम न्यायालय की देखरेख में एक राष्ट्रीय कार्य बल/समिति का गठन करें, जो देशभर में खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन उपायों की निगरानी करे और उनका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करे।

भाषा संतोष दिलीप

दिलीप


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