2018 से 2022 के बीच यूएपीए के सिर्फ 2 मामले खारिज किए गए : सरकार

2018 से 2022 के बीच यूएपीए के सिर्फ 2 मामले खारिज किए गए : सरकार

2018 से 2022 के बीच यूएपीए के सिर्फ 2 मामले खारिज किए गए : सरकार
Modified Date: July 30, 2025 / 05:10 pm IST
Published Date: July 30, 2025 5:10 pm IST

नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि सख्त आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के तहत दायर किए गए मामलों में से सिर्फ दो को 2018 से 2022 के बीच अदालतों द्वारा खारिज किया गया।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी।

उन्होंने नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट ‘भारत में अपराध’ के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इस अवधि के दौरान 6,503 व्यक्तियों के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोपपत्र दाखिल किए गए जबकि 252 लोगों को अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया।

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मंत्री द्वारा पेश आंकड़ों के अनुसार 2022 में केरल में दो मामलों को खारिज किया गया था।

आंकड़ों के अनुसार कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 2018 से 2022 के बीच यूएपीएक के तहत कुल 8,947 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2,633 लोगों को जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया जबकि उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 2,162 थी।

भाषा अविनाश माधव

माधव


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