Firecrackers Ban in Delhi: ना दशहरा.. ना दिवाली… एक साल तक पटाखा नहीं फोड़ सकेंगे यहां के लोग, सरकार ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला

ना दशहरा.. ना दिवाली... एक साल तक पटाखा नहीं फोड़ सकेंगे यहां के लोग, Order issued to ban bursting of crackers in Delhi for one year

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  • Publish Date - December 19, 2024 / 10:30 PM IST,
    Updated On - December 20, 2024 / 12:17 AM IST

Firecrackers Ban in Delhi. File Photo

नई दिल्ली: Firecrackers Ban in Delhi  दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के निर्माण, इस्तेमाल और बिक्री पर ‘‘पूर्ण प्रतिबंध’’ लगा दिया है। यह बैन एक साल के लिए रहेगा। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है।  आदेश के मुताबिक 2025 में पूरे साल दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर बैन रहेगा।  आज प्रदूषण के मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी थी। इससे पहले प्रदूषण को देखते हुए एक जनवरी 2025 तक पटाखे बैन किए गए थे।

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Firecrackers Ban in Delhi  आदेश में कहा गया कि दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री तथा इन्हें जलाने और ऑनलाइन विपणन मंचों के माध्यम से इनकी उपलब्धता पर प्रतिबंध शामिल है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके कारण निर्माण गतिविधियों और शहर में ट्रकों के प्रवेश पर रोक सहित कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।

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यहां भी अगले आदेश तक पटाखों पर बैन

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को अगले आदेश तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और ऑनलाइन माध्यम से उनकी आपूर्ति पर पूरे साल के लिए तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हमारा विचार है कि यह प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा, जब NCR क्षेत्र में शामिल अन्य राज्य भी इसी तरह के उपाय लागू करेंगे। यहां तक ​​कि राजस्थान ने भी राज्य के उस हिस्से में इसी तरह का प्रतिबंध लगाया है, जो NCR के दायरे में आता है। फिलहाल हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा को भी वैसा ही प्रतिबंध लगाने का निर्देश देते हैं, जैसा कि दिल्ली ने लागू किया है।” दिवाली के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर पर गंभीर चिंता जताते हुए पीठ ने कहा था कि पटाखों पर प्रतिबंध से संबंधित उसके निर्देशों का बमुश्किल पालन हुआ।

 

दिल्ली में पटाखों पर कब से प्रतिबंध लगाया गया है?
दिल्ली में पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण, और जलाने पर प्रतिबंध 2025 तक लगाया गया है, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत लागू किया गया है।

यह प्रतिबंध कब तक प्रभावी रहेगा?
यह प्रतिबंध एक साल के लिए लागू किया गया है और 2025 में पूरे साल दिल्ली में पटाखों को जलाने पर बैन रहेगा।

दिल्ली के अलावा कौन से राज्यों में पटाखों पर प्रतिबंध लागू किया गया है?
दिल्ली के अलावा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी पटाखों पर प्रतिबंध लागू किया गया है, खासकर NCR क्षेत्र में।

दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध क्यों लगाया है?
दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो जाने के कारण सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। यह कदम दिवाली के दौरान वायु गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या निर्देश दिए हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को भी पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है, जैसा कि दिल्ली में लागू किया गया है।