चंडीगढ़: Close All School-Colleges कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ प्रसार को देखते हुए पंजाब की चन्नी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फिलहाल स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। तो वहीं पूरे प्रदेश में कोविड प्रतिबंध को 8 फरवरी तक बढ़ा दिया है। यानि नाइट कर्फ्यू भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।
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Close All School-Colleges राज्य सरकार ने इंडोर में 500 व आउटडोर में 1000 लोगों को ही एकत्र करने की अनुमति दी है। सभी को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, बाजारों, सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों में जाने वाले लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं पहनने वालों को कार्यालय में कोई सुविधा नहीं मिलेगी।
वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले कर्मचारी ही सरकारी और निजी कार्यालयों, कारखानों और उद्योगों में काम कर सकेंगे। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बार, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, म्यूजियम, चिड़ियाघर खोले जा सकेंगे, लेकिन जो लोग यहां आकर काम करते हैं, उनके पास वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। विमान से आने वाले यात्रियों का पूर्ण टीकाकरण और 72 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट होनी अनिवार्य है।
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