द्वारपालक प्रतिमा से सोना चोरी होने के मामले में पद्मकुमार की जमानत याचिका खारिज

द्वारपालक प्रतिमा से सोना चोरी होने के मामले में पद्मकुमार की जमानत याचिका खारिज

द्वारपालक प्रतिमा से सोना चोरी होने के मामले में पद्मकुमार की जमानत याचिका खारिज
Modified Date: January 7, 2026 / 07:47 pm IST
Published Date: January 7, 2026 7:47 pm IST

कोल्लम (केरल), सात जनवरी (भाषा) केरल की एक अदालत ने बुधवार को शबरिमला में भगवान अयप्पा के मंदिर में द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्तियों से सोना गायब होने से संबंधित मामले में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व अध्यक्ष ए. पद्मकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।

लोक अभियोजक सिजू राजन ने बताया कि कोल्लम सतर्कता अदालत ने पद्मकुमार की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। पद्मकुमार माकपा के पूर्व विधायक भी हैं।

अदालत ने पिछले साल दिसंबर में मंदिर के श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजों की चौखट से सोना चोरी होने से संबंधित मामले में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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पद्मकुमार दोनों मामलों में आरोपी हैं, जिनकी जांच केरल उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है।

टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष ने अपनी पिछली जमानत याचिका खारिज होने के खिलाफ पहले ही उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी है।

एसआईटी ने अबतक इन दोनों मामलों के संबंध में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

भाषा प्रशांत सुरेश

सुरेश


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