Parliament Monsoon Session Live: संसद में आज एंटी-पेपर लीक बिल पर होगा घमासान, सरकार को घेरेंगे राहुल-अखिलेश….93 संशोधनों पर होगी बड़ी बहस
Parliament Monsoon Session Live: संसद में आज एंटी-पेपर लीक बिल पर होगा घमासान, सरकार को घेरेंगे राहुल-अखिलेश....93 संशोधनों पर होगी बड़ी बहस
Parliament Monsoon Session Live: संसद में आज एंटी-पेपर लीक बिल पर होगा घमासान, सरकार को घेरेंगे राहुल-अखिलेश....93 संशोधनों पर होगी बड़ी बहस /image: AI Generated
- लोकसभा में आज एंटी-पेपर लीक बिल पर करीब 6 घंटे चर्चा की संभावना
- विपक्ष ने बिल में 93 संशोधन प्रस्तावित किए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव रख सकते हैं पक्ष
- फास्ट ट्रैक कोर्ट, 2 महीने में जांच, 7–10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव
नई दिल्ली। Parliament Monsoon Session Live: संसद के मॉनसून सत्र में पिछले हफ्ते जोरदार हंगामे के बाद स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही आज से फिर शुरू होगी। आज एंटी-पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव बिल पर अपनी बात रख सकते हैं। बताया जा रहा है कि विपक्ष ने बिल में 93 संशोधन प्रस्तावित किए हैं।
सुबह होगी NDA सांसदों की बैठक
लेकिन इससे पहले संसद की रणनीति पर आज NDA की बैठक (NDA Meeting) संसद पुस्तकालय भवन में सुबह 9:30 बजे होगी। इस बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री NDA सांसदों को संबोधित करेंगे। जिसमें मानसून सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा होगी।
लोकसभा में 93 संशोधनों पर होगी बड़ी बहस
Parliament Monsoon Session Live आपको बता दें कि लोकसभा में आज एंटी-पेपर लीक बिल (Anti-Paper Leak Bill) पर चर्चा होने की संभावना है। सदन में इस विधेयक पर करीब 6 घंटे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) सहित कई वरिष्ठ नेता अपनी बात रख सकते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही बिल पर अपने-अपने सुझाव पेश करेंगे। विपक्ष की ओर से इस विधेयक में कुल 93 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।
बिल में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान किया गया है। साथ ही जांच 2 महीने के भीतर पूरी करने का प्रस्ताव है। दोषियों पर 50 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा, संगठित तरीके से पेपर लीक करने वालों के खिलाफ 7 से 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव भी बिल में शामिल है।
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