धोखाधड़ी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज | Petition challenging filing of FIR in fraud case rejected

धोखाधड़ी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज

धोखाधड़ी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:25 PM IST, Published Date : September 30, 2020/2:14 pm IST

नयी दिल्ली, 29 सितम्बर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एक मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी है, जिसमें एक रियल एस्टेट कंपनी और उसके दो प्रवर्तकों के खिलाफ एक आवास परियोजना में कथित आपराधिक षड्यंत्र और एक फ्लैट-खरीददार को धोखा देने के मामले में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार मल्होत्रा ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत को 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने की शर्त नहीं लगानी चाहिए थी, जिसने वास्तव में मामला दर्ज किये जाने से पहले विरोधी पक्ष के आदेश को चुनौती देने के अधिकार से वंचित कर दिया।

जनवरी 2020 में मजिस्ट्रेट अदालत के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने रुद्र बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और उसके दो प्रवर्तकों मुकेश और बबीता खुराना के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश और रोहित कुमार शर्मा नाम के एक व्यक्ति से लगभग 18 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

सत्र अदालत ने 28 सितंबर को पारित अपने आदेश में रियल एस्टेट कंपनी और उसके दो प्रवर्तकों द्वारा जनवरी के आदेश के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी।

भाषा अमित शाहिद

शाहिद

 

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