नयी आबकारी नीति सार्वजनिक करने के अनुरोध वाली याचिका पर पांच जुलाई को होगी सुनवाई

नयी आबकारी नीति सार्वजनिक करने के अनुरोध वाली याचिका पर पांच जुलाई को होगी सुनवाई

  •  
  • Publish Date - July 2, 2021 / 09:57 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:51 PM IST

नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) नेतृत्व वाली सरकार को नयी आबकारी नीति 2021-22 को सार्वजनिक करने का निर्देश देने के लिए दायर याचिका पर पांच जुलाई को सुनवाई होगी। यह याचिका शराब कारोबारियों के संगठन ने दायर की है।

अवकाशकालीन पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर सोमवार को रोस्टर बेंच के समक्ष पुन: अधिसूचित करें, जब अदालत छुट्टियों के बाद फिर से खुलेगी।’’

अदालत ‘दिल्ली लिकर ट्रेडर्स एसोसिएशन’ की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दिल्ली सरकार को 2021-22 की नयी आबकारी नीति को सार्वजनिक करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया। इस नीति को जून में मंजूरी दी गयी थी। एसोसिएशन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण मोहन और दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंधवी पेश हुए।

याचिका में कहा गया है कि 28 जून को सरकार ने नयी नीति के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय और विदेशी शराबों (देशी शराब को छोड़कर) की बिक्री के लिए एल-7जेड-एल-7वी के रूप में 32 खुदरा लाइसेंस देने के लिए निविदा जारी की। इसमें कहा गया है कि दिल्ली के लिए स्वीकृत नयी आबकारी नीति 2021-22 के आधार पर सार्वजनिक रूप से निविदा जारी करने के बावजूद, नीति को सार्वजनिक या सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराया गया है और निविदा के कार्यक्रम के अनुसार निविदा से पूर्व पूछताछ के लिए अंतिम तिथि पांच जुलाई है।

अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा के जरिए दाखिल याचिका में कहा गया है कि निविदा से पूर्व बैठक छह जुलाई को होनी है, और 12 से 20 जुलाई के बीच ई-बोली लगायी जा सकती है। इसमें कहा गया है कि निविदा के लिए वित्तीय रूप से व्यवहार्य और आकर्षक ई-बोली तैयार करने के लिए यह आवश्यक है कि स्वीकृत नयी नीति सभी संभावित हितधारकों और आम जनता को उपलब्ध कराई जाए।

भाषा आशीष अनूप

अनूप