दोनों डिप्टी सीएम के खिलाफ PIL दायर, अधिवक्ता ने कहा ‘संविधान में उपमुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं’
PIL filed against both Deputy CM: उनके साथ दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है, लेकिन अब डिप्टी सीएम की शपथ के साथ नया विवाद शुरू हो गया है।
PIL filed against both Deputy CMPIL filed against both Deputy CM
PIL filed against both Deputy CM: जयपुर। राजस्थान में जीत के बाद बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री और दीया कुमारी के साथ प्रेमचंद बैरवा को उपमुख्यमंत्री का दायित्व दिया है। जिसके बाद शुक्रवार को भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के नए सीएम पद की शपथ भी ले ली है। उनके साथ दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है, लेकिन अब डिप्टी सीएम की शपथ के साथ नया विवाद शुरू हो गया है।
दरअसल, जयपुर के एक वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने दोनों उपमुख्यमंत्रियों के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी है। वकील ओम प्रकाश सोलंकी का कहना है कि संविधान में उपमुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं है। यह एक राजनीतिक पद है और यह असंवैधानिक है।
बता दें कि बीते शुक्रवार को जयपुर के अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित शपथग्रहण कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्रा ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री और दीया कुमारी-प्रेमचंद बैरवा को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। जिसके बाद उसी दिन सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने अपना कार्यभार संभाल लिया था। दीया कुमारी ने सचिवालय स्थित कार्यालय में शुक्रवार शाम को विधिवत पूजा-अर्चना के बाद कार्यभार संभाला था। राजस्थान में विधानसभा की 200 में 199 सीट पर हुए चुनाव में भाजपा को 115 सीट पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को 69 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। राज्य की करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था।

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