नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि उसके पास नोटबंदी के बाद हुई मौतों के बारे में कोई सूचना नहीं है। यह दावा पीएमओ के मुख्य जनसूचना अधिकारी (सीपीआईओ) ने केंद्रीय सूचना आयोग में किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी।
दरअसल केंद्रीय सूचना आयोग एक आरटीआई आवेदक की याचिका की सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में कहा गया था कि आवेदन देने के बाद आवेदक को आवश्यक 30 दिनों के अंदर सूचना मुहैया नहीं कराई गई थी। आवेदक नीरज शर्मा ने पीएमओ में आरटीआई आवेदन देकर जानना चाहा था कि नोटबंदी के बाद कितने लोगों की मौत हुई थी और उन्होंने मृतकों की सूची मांगी थी।
तय 30 दिनों के अंदर पीएमओ से जवाब नहीं मिलने पर शर्मा ने सीआईसी में याचिका दायर कर अधिकारी पर जुर्माना लगाने की मांग की। सुनवाई के दौरान पीएमओ के सीपीआईओ ने आवेदन का जवाब देने में विलंब के लिए बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने कहा कि शर्मा ने जो सूचना मांगी, वह आरटीआई कानून की धारा 2 (एफ) के तहत सूचना’ की परिभाषा में नहीं आती है।
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गौरतलब है कि तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में 18 दिसंबर 2018 को कहा था कि उपलब्ध सूचना के मुताबिक नोटबंदी के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के तीन अधिकारी और इसके एक ग्राहक की मौत हो गई थी। तब नोटबंदी से जुड़ी मौत को सरकार ने पहली बार स्वीकार किया था।