पॉक्सो मामला: उच्च न्यायालय ने कोच्चि के होटल मालिक और अन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

पॉक्सो मामला: उच्च न्यायालय ने कोच्चि के होटल मालिक और अन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

पॉक्सो मामला: उच्च न्यायालय ने कोच्चि के होटल मालिक और अन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:35 pm IST
Published Date: March 8, 2022 4:59 pm IST

कोच्चि, आठ मार्च (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने शहर में स्थित होटल 18 के मालिक और अन्य को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) के एक मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी ने होटल 18 के मालिक रॉय जे वायलट और उनके मित्र सायजु एम थंकचन को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने सह-आरोपी अंजलि वेदक्केपुरक्कल को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।

अदालत का विस्तृत आदेश अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है।

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आरोपियों का कहना है कि नाबालिग लड़की की मां द्वारा उनके खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की शिकायत ब्लैकमेल करने के लिए जानबूझ कर की गई कोशिश थी।

उल्लेखनीय है कि होटल 18, वायलट और थंकचन हाल ही में एक कार दुर्घटना में दो मॉडल सहित तीन लोगों की मौत होने को लेकर हाल में खबरों में रहे हैं।

भाषा

सुभाष अनूप

अनूप


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