राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया जारी: दिल्ली सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया जारी: दिल्ली सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया जारी: दिल्ली सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया
Modified Date: September 15, 2023 / 09:27 pm IST
Published Date: September 15, 2023 9:27 pm IST

नयी दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (एसएमएचए) के गठन की प्रक्रिया जारी है और मामले पर त्वरित कार्रवाई के लिए सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली सरकार के वकील ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ को बताया कि उपराज्यपाल ने उचित मंजूरी दे दी है और आगे की मंजूरी के लिए फाइल को गृह मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है।

अदालत एसएमएचए के गठन सहित मानसिक स्वास्थ्य कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

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पिछले महीने, अदालत ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के तहत स्थायी एसएचएमए का गठन न करने को ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ करार दिया था और दिल्ली सरकार के सचिव (स्वास्थ्य) से पेश होने के लिए कहा था।

मामले में दाखिल एक स्थिति रिपोर्ट में, दिल्ली सरकार ने अनुरोध किया कि अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाए और अदालत द्वारा सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए दो महीने की समयावधि दी जाए।

पीठ ने मामले को 28 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए सरकार से मामले में नयी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

अदालत ने पिछले महीने दिल्ली सरकार को ‘‘मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियम, 2018 के तहत जिला मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों के गठन सहित अन्य सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया था।

भाषा आशीष माधव

माधव


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