हरियाणा, राजस्थान में घर खरीदारों से धोखाधड़ी मामले में 944 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क

हरियाणा, राजस्थान में घर खरीदारों से धोखाधड़ी मामले में 944 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क

हरियाणा, राजस्थान में घर खरीदारों से धोखाधड़ी मामले में 944 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क
Modified Date: April 6, 2026 / 08:03 pm IST
Published Date: April 6, 2026 8:03 pm IST

नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा और राजस्थान में 1,500 से अधिक घर खरीदारों को भुगतान के बावजूद आवासीय इकाइयों का कब्जा न सौंपे जाने से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत लगभग 944 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी और भिवाड़ी में स्थित परियोजनाओं से संबंधित है, जहां कथित तौर पर भुगतान के बावजूद खरीदारों को संपत्ति का कब्जा नहीं दिया गया।

ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने “पीयूष कॉलोनाइजर्स लिमिटेड, कंपनी के पूर्व प्रवर्तकों और उनसे संबंधित व्यावसायिक संस्थाओं/व्यक्तियों के स्वामित्व वाली लगभग 944 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।”

बयान के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्तियों में चारों शहरों में मौजूद परियोजना भूमि, फ्लैट, कृषि भूमि और व्यावसायिक स्थान शामिल हैं।

इसमें कहा गया है कि परियोजना के अंतर्गत आने वाली भूमि में पलवल में लगभग 63 एकड़, भिवाड़ी में 62 एकड़ और धारूहेड़ा में सात एकड़ जमीन के साथ-साथ फरीदाबाद में करीब 19,000 वर्ग फुट का वाणिज्यिक स्थान शामिल है।

ईडी ने हरियाणा पुलिस, नयी दिल्ली स्थित आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले की जांच शुरू की थी।

भाषा पारुल दिलीप

दिलीप


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