पैगम्बर विवाद : प्राथमिकियों को एक साथ करने संबंधी नविका कुमार की याचिका पर आदेश सुरक्षित |

पैगम्बर विवाद : प्राथमिकियों को एक साथ करने संबंधी नविका कुमार की याचिका पर आदेश सुरक्षित

पैगम्बर विवाद : प्राथमिकियों को एक साथ करने संबंधी नविका कुमार की याचिका पर आदेश सुरक्षित

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:20 PM IST, Published Date : September 16, 2022/10:53 pm IST

नयी दिल्ली, 16 सितम्बर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने न्यूज एंकर नविका कुमार की उस याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई विवादास्पद टिप्पणी के लिए नविका के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ करने का अनुरोध किया गया था।

नविका उस टीवी बहस की प्रस्तोता थी, जिसमें नूपुर शर्मा ने कथित विवादित टिप्पणी की थी।

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह आदेश पारित करेगी। पीठ ने कहा, ”बहस पूरी हुई। फैसला सुरक्षित रखा गया।”

पीठ ने विभिन्न प्राथमिकियों के आधार पर किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से नविका को अंतरिम संरक्षण दिया था।

सुनवाई की शुरुआत में, नविका की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने दलील दी कि नूपुर शर्मा मामले में सभी प्राथमिकियों को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने नविका के मामले में भी सभी शिकायतों को एक साथ जोड़ने और स्थानांतरित करने का अनुरोध किया।

शीर्ष अदालत ने, हालांकि कहा कि नूपुर शर्मा के मामले में आदेश विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में पारित किया गया था, न कि योग्यता के आधार पर, क्योंकि (भाजपा की पूर्व प्रवक्ता की) जान को खतरा था।

भाषा सुरेश माधव

माधव

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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