अवमानना के दोषी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की सजा स्थगित, वृक्षा लगाने का दिया गया मौका

अवमानना के दोषी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की सजा स्थगित, वृक्षा लगाने का दिया गया मौका

अवमानना के दोषी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की सजा स्थगित,  वृक्षा लगाने का दिया गया मौका
Modified Date: November 29, 2022 / 08:25 pm IST
Published Date: July 13, 2022 7:23 pm IST

नयी दिल्ली, 13 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अवमानना के मामले में पीडब्ल्यूडी के तीन अधिकारियों को उनके ‘गलत कामों’ के प्रायश्चित स्वरूप शहर में 800 वृक्ष लगाने का अवसर दिया। इसके साथ ही अदालत की अवमानना करने पर जेल भेजने की पूर्व में दी गई सजा को भी स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी ने कहा कि अदालत की अवमानना करने के मामले में इस साल दो अधिकारियों को दो महीने और एक अधिकारी को चार महीने कारावास की सजा पर अमल, अगली सुनवाई तक नहीं होगा। पीठ ने यह फैसला अधिकारियों द्वारा भरोसा दिलाया जाने के बाद सुनाया। इन अधिकारियों पर वृक्षों की रक्षा करने के न्यायिक आदेश की अवहेलना करने का आरोप है।

न्यायमूर्ति ने कहा, ‘‘हम अवमानना करने वालों द्वारा क्षतिपूर्ति में वृक्ष लगाने पर गौर करते हुए इसे (सजा को) सिर्फ स्थगित कर हैं।’’ उन्होंने रेखांकित किया कि जहां पर पड़े काटे गए हैं, वहीं नजदीक में ही ‘‘एक पेड़ कटने पर 10 पेड़ लगाने’’ की नीतिगत अनिवार्यता है, न कि शहर के सीमावर्ती इलाकों में।

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गौरतलब है कि न्यायमूर्ति वजीरी ने तीन जून को विकास मार्ग पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा चल रहे निर्माण कार्य के दौराना पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचाने के मामले में विभाग के तीन अधिकारियों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को भी अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया था।

अदालत में अवमानना याचिका नीरज शर्मा नामक व्यक्ति ने अधिवक्ता आदित्य एन.प्रसाद के जरिये दाखिल की थी।

भाषा धीरज माधव

माधव


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